पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

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Update: 2023-03-29 13:30 GMT
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार है कि प्रार्थिया संतोषी उर्फ रानी निषाद के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी लडकी प्रीति निषाद करीब 06 माह पूर्व वार्ड क० 22 अटल आवास तिल्दा के लडका सागर निर्मलकर के साथ प्रेम विवाह करके उसी के साथ रह रही थी, शादी के पश्चात् प्रीति निषाद का पति सागर निर्मलकर छोटी छोटी घरेलू बात को लेकर इसकी लड़की के साथ झगड़ा विवाद करते रहता था। दिनांक 29/03/23 को सुबह 04:00 बजे भी यह शौच किया के लिये उठी थी उसी दौरान इसकी लडकी व दामाद घर के ऊपर छत में झगड़ा हो रहे थे, यह नजरअंदाज कर चली गई फिर सुबह 07:30 बजे मोहल्ले के लोगों की भीड़ इसकी बेटी दामाद के घर के पास दिखने पर अपनी दूसरी लडकी हेमा निषाद के साथ जाकर देखने पर घर के छत के उपर इसकी लडकी प्रीति मृत अवस्था में पड़ी हुई थी।
मुंह गले में निशान दिखाई देना तथा गला घोंटकर हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए अपने दामाद सागर निर्मलकर के द्वारा ही इसकी लड़की प्रीति के साथ झगड़ा विवाद कर हत्या करने की नियत से गला घोंटकर हत्या कर देना बताने पर मर्ग क्रमांक 26/23 धारा-174 जा०फौ0 एवं अप.क्र.136/23 धारा 302 भादवि कायम कर जांच विवेचना में लिया गया। मृतिका प्रीति निर्मलकर नवविवाहिता होने से मर्ग पंचनामा कार्यवाही तहरीर देकर कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय से कराया गया है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया जाकर घटनास्थल से भौतिक वस्तु जप्त किया गया।
आरोपी सागर निर्मलकर के मिलने पर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये आये दिन झगडा़ विवाद के चलते हत्या करने की नियत से अपनी पत्नि प्रीति निषाद के मुंह गले को दोनो हाथ के पंजा से दबाकर गला घोंट देना तथा मृतिका के चुनरी कपडा से भी मुॅह गला को दबाकर हत्या कर देना, हत्या के दौरान मुॅह के होंठ में लगे चोट से आये खून के दाग अपने पहने हुये टी शर्ट में लग जाना स्वीकार करने पर मेमो० कथन लिया गया कथनानुसार आरोपी के घटना के समय पहने हुये कपडे एक हाफ टी शर्ट सफेद रंग का जिसमें खून जैसा दाग लगा हुआ निकालकर पेश करने पर जप्त किया गया है। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई है। आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

आरोपी:- सागर निर्मलकर पिता भगवती निर्मलकर उम्र-23 साल साकिन वार्ड क्र.22 अटल आवास तिल्दा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर

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