रोजाना शराब पिलाने कहता था, तो किया मर्डर, आरोपी का कबूलनामा

Update: 2024-03-27 08:25 GMT

रायपुर। होलिका दहन की रात भाठागांव निवासी मृतक मोहित सोनकर के शरीर पर चाकू से मारकर हत्या किये थे। जिसका खुलासा आज हो गया है। बता दें कि हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक अपराध संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश देवांगन, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक की माता सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यो द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजो को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाया गया तथा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा भाठागांव पुरानी बस्ती निवासी एक बालक, जो विधि के साथ संघर्षरत है की पतासाजी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में विधि के साथ संघर्षरत बालक से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी नारायण साहू उर्फ गोलू के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा नारायण साहू उर्फ गोलू की पतासाजी कर उसे भी पकड़ा गया।

नारायण साहू उर्फ गोलू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक मोहित सोनकर उसे प्रायः शराब पीने के शराब मांगता था तथा उसके पास रखे पैसो को लूट लेता था। जिससे आरोपी नारायण साहू परेशान होकर मोहित सोनकर की हत्या करने के योजना बना डाली तथा अपनी योजना में कुछ दिनों पूर्व विधि के साथ संघर्षरत बालक को शामिल किया एवं उसे मौका देखकर मोहित सोनकर की हत्या करने कहा जिस पर दिनांक घटना को विधि के साथ संघर्षरत बालक मौका पाकर घटना स्थल पास मृतक के शरीर पर चाकू से लगातार वार कर उसकी हत्या कर फरार हो गया। जिस पर दोनो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर प्रकरण में धारा 120बी, 34 भादवि. जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार -

01. नारायण साहू उर्फ गोलू पिता पिलउ राम साहू उम्र 24 साल निवासी दंतेश्वरी मंदिर के पास भाठागांव छिर्रापारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर।

02. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक।

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