कई दिनों से फरार वारंटी को रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Update: 2022-11-09 16:17 GMT
भिलाईरेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई के अपराध क्रमांक 18 /1993 धारा 3( ए) आर.पी.(यू.पी) एक्ट मे आरोपी मोहनलाल पिता चुन्नीलाल उम्र 18 वर्ष निवासी तेल्हा नाला एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार थाना छावनी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के विरुद्ध माननीय विशेष रेल्वे न्यायालय रायपुर द्वारा दिनांक 26.09.1998 को जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट की तामिली हेतु मण्डल वारंट टास्क टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था l सह आरोपी जिसका निर्णय हो चुका के सहयोग से यह पता चला कि वारंटी भिलाई स्टील प्लांट मे किसी ठेकेदार के पास काम करता है। दो दिन लगातार भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा गेट मे निगरानी रखा गया।
वारंटी को भिलाई स्टील प्लांट से काम कर वापस जाते और पीछा कर वर्तमान घर का पता लगाया गया। समय 06.00 बजे उप निरीक्षक के. बी. गुप्ता, सउनि आर.जी.राय एवं आरक्षक आर.के यादव द्वारा वर्तमान पता नेवई खदान थाना नेवई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित वारंटी के घर में दबिश दिया गया और वारंटी को घर में उपस्थित पाकर नाम पता पूछा गया और वारंट दिखाने पर उसके द्वारा वारंट अपना होना स्वीकार करने पर समय 8:30 बजे वारंट की तामिली करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई को सुपुर्द किया गया जिसे आज दिनांक को ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया l उक्त वारंटी का वर्तमान उम्र 48 वर्ष है जिसे 29 वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया।
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