रायपुर (जसेरि)। छ.ग. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के (जज) पीठासीन अधिकारी आशीष पाठक एवं न्यायिक सदस्य हामीद हुसैन खान के द्वारा संबंधित पक्षों को व्यापक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद यह आदेश पारित किया गया है कि अवैध कब्जाधारी (किराएदार) जनरल सिंह कक्कड़ 45 दिनों के अंदर वक्फ संपत्ति डूंगरगढ़ जामा मस्जिद की 4 दुकानों को खाली कर उसका आधिपत्य छ.ग. वक्फ बोर्ड अथवा डोंगरगढ़ जामा मस्जिद मुतवल्ली को 45 दिनों के अंदर सौंप दें। मामले का संक्षिप्त विवरण -डोंगरगढ़ जामा मस्जिद कमेटी को किराएदार को किराए पर दी गई वक्फ संपत्ति की चार दुकानों की बच्चों को कंप्यूटर कोर्स आदि की शिक्षा दिए जाने के लिए आवश्यकता थी, मस्जिद कमेटी द्वारा किराएदार को दुकान खाली कराने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर किराएदार ने अगले वित्तीय वर्ष में खाली करने की बात कही। परंतु उसके द्वारा वक्फ संपत्ति की चार दुकानों को खाली नहीं किया गया मस्जिद कमेटी ने राज्य वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत की,बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद किराएदार को वक्फ संपत्ति की चार दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया। परंतु उसके बाद भी किराएदार द्वारा डोंगरगढ़ जामा मस्जिद की 4 दुकानों को खाली नहीं करने पर राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा बेदखली की कार्रवाई हेतु उपरोक्त मामले को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया जिस पर सभी पक्षों को व्यापक सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा (किराएदार) कब्जा धारी को 45 दिनों के अंदर उपरोक्त दुकानों को खाली करने का आदेश पारित किया है।