रायपुर। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सेल्फी और वीडियो बनाने के शौकीन मतदाताओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करने का चलन बढ़ा है। युवा मतदाता अक्सर इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपनी मतदान की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन यह गतिविधि निर्वाचन कानून का उल्लंघन है।
मतदान करते समय फोटो खींचना, बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो बनाना या सेल्फी लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मीडिया कवरेज के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि केवल पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान से ही कवरेज कर सकते हैं। बैलेट यूनिट का फोटो या वीडियो लेना उनके लिए भी वर्जित है।