कांकेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में 07 नवम्बर को मतदान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज शाम 04 बजे राजनीतिक दलों की बैठक लेकर निर्वाचन अधिसूचना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टोरेट सभा कक्ष बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ -79, भानुप्रतापपुर-80 एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-81 की सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्हांने बताया कि आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार 13 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर होगी। प्राप्त नाम निर्देशनों की संवीक्षा 21 अक्टूबर को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता (नाम) वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में मंगलवार 07 नवम्बर को मतदान किया जाएगा, साथ ही मतों की गणना रविवार 03 दिसम्बर को की जाएगी। निर्वाचन संबंधी समस्त प्रक्रिया 05 दिसम्बर तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में स्थित मतदान केन्द्रों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 727 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 377 सामान्य, 30 क्रिटिकल, 35 वल्नरेबल तथा 285 संवेदनशील मतदान केन्द्र सम्मिलित हैं। उन्होंने आगे बताया कि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 221, भानुप्रतापपुर में 266 तथा कांकेर विधानसभा क्षेत्र में 240 मतदान केन्द्र हैं। यह भी बताया गया कि कुल 685 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, जिनमें 50 शहरी क्षेत्र और 635 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की संख्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 05 लाख 61 हजार 36 मतदाता हैं, जिनमें 02 लाख 74 हजार 222 पुरूष मतदाता, 02 लाख 86 हजार 802 महिला मतदाता एवं 12 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता हैं। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 लाख 75 हजार 965 मतदाता हैं, जिनमें 88 हजार 512 पुरूष, 87 हजार 445 महिला और 08 अन्य मतदाता हैं। इसी तरह भानुप्रतापपुर में कुल 02 लाख 02 हजार 826 वोटर्स हैं, जिनमें 98 हजार 549 पुरूष, 01 लाख 04 हजार 275 महिला एवं 02 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। इसके अलावा कांकेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 01 लाख 82 हजार 245 मतदाता हैं, जिनमें 87 हजार 161 पुरुष, 95 हजार 82 महिला मतदाता और 02 अन्य मतदाता शामिल हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में 18 से 19 आयु वर्ग वाले मतदाताओं की संख्या 25 हजार 807 है, जिनमें 13 हजार 286 पुरुष मतदाता और 12 हजार 519 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी तरह 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 04 हजार 78 है, जिनमें 01 हजार 434 पुरुष और 02 हजार 644 महिला मतदातायें हैं। आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी। उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रैली एवं जनसम्पर्क नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के साथ ही शासकीय संपत्ति पर राजनैतिक विज्ञापन जैसे-वॉल राइटिंग, पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि 24 घंटे के भीतर हटा लिये जाएंगे। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे और निजी संपत्ति पर प्रदर्शित विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाये जाएंगे। यह भी बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन समस्त अधिकारी-कर्मचारी परिणामों के घोषणा होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे तथा उनका नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन आयोग के अधीन रहेंगे।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट खोलना होगा, जिसमें निर्वाचन संबंधी समस्त व्यय का उल्लेख किया जाएगा। अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपये प्रति विधानसभा होगी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय समस्त चल-अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी तथा परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। इसी तरह मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, ई-पेपर तथा सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनैतिक प्रसारण हेतु अनुमति लेनी होगी, साथ ही पेड न्यूज, फेक न्यूज की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यह भी बताया गया कि किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक, प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित प्रतियों की संख्या देना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा सी-विजिल एप तैयार किया गया है, जिसके जरिये कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। जिसकी जांच संबंधित अधिकारी की ओर से निर्धारित समय-सीमा (100 घंटे के भीतर) में करना अनिवार्य होगा। उक्त एप्लीकेशन में फोटोग्राफ, वीडियो के अलावा ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसी तरह सुविधा एप और वोटर हेल्प लाईन नंबर 1950 के माध्यम से निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त किये जाने के बारे में बैठक में बताया गया। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए आयोग के निर्देशों का पालन करने और स्वस्थ्य लोकतंत्र स्थापित करने के लिए निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की।