सूअर के शिकार में लगाए करंट से ग्रामीण की मौत, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
छग
रायगढ़। शौच के लिए जंगल गये 28 वर्षीय युवक की जंगली सुअर के शिकार के लिये लगाये गये 11,000 हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से मौत के मामले में थाना कापू में आरोपित 5 व्यक्तियों पर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढी में रहने वाला जयलाल कुजूर पिता स्व. पवन कुजूर उम्र 30 वर्ष सूचना दिया कि इसका छोटा भाई नरेश कुजूर (उम्र 28 वर्ष) निवासी ग्राम रूंवाफूल कसेरडुगरू करीब एक माह पहले से इसके घर में रहकर गांव में मजदूरी काम करता था । 10 जनवरी के सुबह करीब 05.00 बजे दिशा मैदान के लिए अड़हा घुटरा जंगल तरफ निकला था, थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर बताया कि नरेश अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए जी.आई. लोहे का तार के करंट में फंस गया और जलकर मर गया है।
सूचना पर कापू पुलिस मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्यवाही किया गया । मर्ग जांच पर पाया गया कि दिनांक 09.01.2023 की रात को गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. लोहे तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 01 कि.मी. तक खूंटी गाड़कर बिछाये थे जिसे 11,000 बोल्टेज बिजली लाईन में जोड दिये थे । प्रवाहित करंट की चपेट में नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई । आरोपियों के कृत्य पर आज दिनांक 14.01.2023 को मर्ग जांच से धारा सदर 304,201,34 भादवि.135 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने गांव से फरार है, कापू पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी कर रही है ।