छत्तीसगढ़ में तीन तलाक का अनोखा मामला, पति ने डाक के जरिए पत्नी को दिया तलाक

पत्नी को तीन तलाक से जुड़ा लेटर डाक से घर भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है,

Update: 2020-12-03 04:38 GMT

बिलासपुर। देश में तीन तलाक का कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को समानता के अधिकार की बात उठी, लेकिन हकीकत में माजरा कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तीन तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को डाक के जरिए तीन तलाक दिया है। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

तीन तलाक देने पर ये हैं प्रावधान
1. मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.
2. तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे.
3. महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है. इसलिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है.
4. एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी.
5. मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर तीन तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे.
6. तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा.
7. तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखावाली मां के पास रहेगी.
8. नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है. हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट की ओर से उचित शर्तों के साथ.


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