कोरिया। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट यानी पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के तहत केंद्र संचालन के नियमों के उल्लंघन पर राज्य स्तरीय टीम की ओर से निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बैकुंठपुर स्थित शर्मा हॉस्पिटल के अल्ट्रा सोनोग्राफी केंद्र को सील करने की कार्यवाही की गई है। जिले में पूर्व में राज्य स्तरीय टीम की ओर से पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत विभिन्न हॉस्पिटल व सोनोग्राफी सेन्टरों का निरीक्षण किया गया था। राज्य स्तरीय टीम की ओर से निरीक्षण के दौरान यहां अल्ट्रा सोनोग्राफी केंद्र के संचालन के संबंध में निर्धारित नियमों के पालन में खामियां पाई गई। राज्य स्तरीय टीम की ओर से निरीक्षण उपरांत दिए गये निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी पीसी-पीएनडीटी एक्ट विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर एसडीएम बैकुंठपुर व सीएमएचओ कोरिया द्वारा निरीक्षण कर नियमानुसार मशीन सीलबंद की कार्यवाही की गई है।