नाबालिग का अपहरण-दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा
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रायपुर। विधानसभा थाना इलाके में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग का अपहरण कर कार में दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड नहीं पटाने पर कोर्ट ने दोनों बदमाशों को अतिरिक्त छह-छह माह कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। पैरवी लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने की।
कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मूलत: उत्तर प्रदेश, हमीरपुर निवासी सैय्यद अली और इमाम खान को सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक दोनों आरोपित नाबालिग को 23 मई 2019 को पंडरी बस स्टैंड से उसके घर छोड़ देने का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ ले गए।
इसके बाद खरोरा ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग घटना दिनांक के दो दिन पहले पहले अपने मौसी के घर गई थी। दूसरे दिन शाम को बस से वापस लौटने के बाद इमाम ने उसे उसके घर छोड़ देने का झांसा दिया। इसके बाद दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस और कोर्ट में 20 लोगों के बयान दर्ज करवाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।