जहां 7 लोगों की हुई थी मौत वहां पहुंचे यातायात विभाग के अफसर

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Update: 2024-12-19 12:23 GMT

बालोद। चोरह्मपड़ाव थाना डौण्डी जिला बालोद के पास घटित भीषण सड़क दुर्घटना में घटनास्थल का निरीक्षण संजय शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात/संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष अतंर्विभागीय लीड़ एजेंसी सड़क सुरक्षा पु.मु.नवा रायपुर के नेतृत्व में संयुक्त टीम (एनएचआई/लो.नि.वि./पुलिस/परिवहन) द्वारा घटनास्थल का किया गया संयुक्त निरीक्षण । संयुक्त निरीक्षण का उद्देश्य दुर्घटना के वास्तविक कारणों को जानने एवं भविष्य में संभावित दुर्घटना को रोकने हेतु किए जाने है प्रयास।  बोरहापड़ाव के पास रंबल स्ट्रीप, साइन बोर्ड, सोल्डर रिपोरिंग एवं रात्रि में प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रिफ्लेक्टिव रंक्ल स्ट्रीप लगवाने संबंधित विभागों को दिया गया विशा-निर्देश।

16.12.2024 को चौरहापड़ाव थाना हौण्डी जिला बालोद में कार (जायली) एवं ट्रक वाहन में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं में 07 व्यक्तियों को मृत्यु एवं 06 व्यक्ति घायल हुए थे, पटना की गंभीरता के आलोक में आज दिनांक 17.12.2024 को श्री संजय शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक यात्तापात/संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष अतर्विभागीय लीड़ एजेंसी सड़क सुरक्षा पु.मु.नया रायपुर (छ.ग.) के नेतृत्व में संयुक्त टीम (एनएचआई/लो.नि.वि./पुलिस/परिवहन विभाग के द्वारा घटना स्थल का वारीकी से निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण का मुख्य उ‌द्देश्य दुर्घटना के वास्तविक कारणों का जानना एवं भविष्य में संभावित दुर्घटना को रोकने हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल में निम्नानुसार अभियांत्रिक खामी परिलक्षित पाई है, चोरहापड़ाव दुर्घटनास्थल में ट्रैफिक कमिंग उपाय सेंटर लाईन, एज लाईन अच्छी तरह से दिखाई नहीं देने से नया मार्किंग करने, रिफ्लेक्टिव स्टूटस लगवाने, घटनास्थल के आस-पास "दुर्घटना जन्य क्षेत्र कृषषा धीरे चले" का संकेतक बोर्ड लगवाने, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रिफ्लेक्टिव रंबल स्ट्रीप लगवाने, एवं रोड़ सोल्डर 04 इच नीचे दब जाने से सोल्डर के सुधार करने हेतु ली.नि.दि को निर्देश दिया गया है। दुर्घटना का वास्तविक कारण प्रथम दृष्टया वाहन चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही पूर्वक ओव्हरटेक करने से वाहन पर नियंत्रण न रख पाने से दुर्घटना प्रतीत हुई है। पुलिस परिवहन विभाग को शराब सेवन, ओव्हरस्पीड़ चलाने वालों एवं नालवाहक वाहन मे क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करने वाले वाहन चालकों पर अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देश दिया गया।

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