गोलबाजार में दुकानों की रजिस्ट्री को लेकर संशय में व्यापारी...

Update: 2023-06-16 05:20 GMT

अलग-अलग गाइडलाइन दर को लेकर भ्रम की स्थिति

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने के की योजना में व्यापारी तैयार हैं लेकिन निगम मूल्य निर्धारण प्रक्रियामें भ्रमित कर आधे से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्री से रोक रहा है। अभी तक मात्र एक व्यापारी की रजिस्ट्री हुयी है एवं कुछ व्यापारी की प्रक्रिया चल रही है । इधर गोल बाजार व्यापारी रजिस्ट्री हेतु नगर निगम कार्यालय जा रहे हैं तो अधिकारीगण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित 1 अप्रैल 2023 की भूमि का गाइडलाइन दर जो अपरिवर्तित है के विरुद्ध हम दर बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोलकर व्यापारियों पर मानसिक एवं आर्थिक दबाव डाला जा रहा है । गत दिनांक 13 जून 2023 से नगर निगम रायपुर के अधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारीगण एक नया रजिस्टर लेकर गोल बाजार के व्यापारियों को भ्रमित करके जिसमें दुकान का कुल मूल्य पुराना लिखा है परन्तु गाइडलाइन का रेट कालम में नया लिखकर व्यापारियों से धोखे से सहमति हेतु हस्ताक्षर लिया जा रहा है जो कि नगर निगम जैसी संस्था से अपेक्षित नहीं है। उदाहरण के लिये अंदर के किसी व्यापारी की दुकान का रेट 49000 रुपये वर्गमीटर है और उसकी दुकान का सभी खर्च मिलाकर 30 लाख रु. खर्च आ रहा है तो नये रजिस्टर में कुल खर्च के कालम में तो 30 लाख ही लिखा है लेकिन गाइडलाइन की दर 80500 हो गयी है पूछताछ करने पर पता चला कि है कुल खर्च का कालम गलती से बदल नहीं पाये हैं जिसे बाद में बदला जावेगा लेकिन उसी कालम को दिखाकर व्यापारी से सहमति का हस्ताक्षर लिया जा रहा है। इसके अलावा गोल वाजार के व्यापारियों की मुख्य मार्ग से अंदर की दुकानों का रजिस्ट्री की दर हेतु दूरी से मापन जो कि विसंगतिपूर्ण था इस त्रुटि को भी अभी तक सुधारा नहीं गया है।

मुख्य मार्गों को छोडक़र अंदर के व्यापारियों का कहना है मालवीय रोड से अंदर का व्यापारी मालवीय रोड का रेट क्यों दे, इसी प्रकार आर. एस. शुकला रोड से अंदर का व्यापारी आर. एस. शुक्ला रोड की दर पर क्यों रजिस्ट्री कराये जबकि गोल बाजार में अंदर तीन-चार फीट चौड़ाई की गलियां भी हैं। अंदर के सभी व्यापारी नगर निगम द्वारा दी गई गाइड लाइन की न्यूनतम दर 49000 प्रति वर्गमीटर पर रजिस्ट्री हेतु तैयार हैं । गोल बाजार व्यापारी महासंघ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर नगर निगम की भ्रमित करने वाली कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने जाने की तैयारी में है।

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