शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का ऐलान, छत्तीसगढ़ के इस जिले में लागू हुआ आदेश
कोरोना का कहर
नारायणपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार जिले में 31 मई रात 10 बजे तक लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इस संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं, जिले में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है।
लॉकडाउन के दौरान जिले में सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अत्योटि दशगात्र मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले यातियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र / आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पॉजीटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।