रायपुर। प्रार्थी चंदन सिंह ठाकुर ने थाना तिल्दा नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रावाभांठा बंजारी थाना खमतराई रायपुर में किराये से रहता है तथा ड्रायवरी का काम करता है। प्रार्थी वर्तमान में रोहित गोंड निवासी गोंदवारा रायपुर का वाहन अशोक लिलैंड चार चक्का छोटा हाथी क्रमांक सी जी/22/डब्ल्यू/8302 को चलाता है। प्रार्थी शाम करीब 05.00 बजे यूनिक कंपनी के गोदाम ट्रांसपोर्टनगर बंजारी रायपुर से उक्त वाहन में आर्गेनिक खाद भरकर रात्रि 11.00 बजे बिलासपुर जाने निकला था। रायपुर बिलासपुर रोड स्थित थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भूमिया के सोमनाथ मंदिर जाने के रास्ते के पास रात्रि करीबन 01.00 बजे प्रार्थी वाहन को रोड किनारे खड़ी कर वाहन को लॉक कर वाहन के अंदर सो गया। इसी दौरान रात्रि करीबन 02.00 बजे वाहन के ड्रायवर साईड के कांच को तोड़ने का आवाज आने पर प्रार्थी उठा एवं देखा तो एक व्यक्ति उसके वाहन के कांच को लोहे के पाईप से तोड रहा था एवं दूसरा व्यक्ति वाहन के दूसरे साईड के गेट को खींचकर खोल-खोल कहकर चिल्ला रहा था।
ड्रायवर साईड का कांच टूटने पर हाथ डालकर लाक को खोलकर कांच तोडने वाला व्यक्ति वाहन के अंदर आकर लोहे के पाईप से प्रार्थी को मारने लगा तथा उसक दूसरा साथी भी वाहन अंदर आकर दोनों प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे तथा उनका एक अन्य साथी वाहन के बाहर खडा होकर आने जाने वालों को देख रहा था, फिर दोनों व्यक्ति प्रार्थी को वाहन से नीचे उतारकर उसकेे साथ मारपीट करते हुये उसके विवो कंपनी का मोबाईल फोन एवं पर्स में रखें नगदी रकम 1000/रू, ड्रायविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र तथा वाहन की चाबी को लूटकर वाहन में तीनो बैठकर वहां से फरार हो गये। वहीं पास में उनके द्वारा लाया गया मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो क्रमांक सी जी/04/एच वाय/9371 जिसमें चाबी लगा खडा था, उसकी मोटर सायकल से प्रार्थी अज्ञात आरोपियों का पीछा करते हुये बिलासपुर रायपुर हाईवे में स्थित तेज ढाबा के पास पहुंचा तो देखा उसकी उक्त चारपहिया वाहन ढाबा के पास खडी थी, तब प्रार्थी वाहन के पास गया तो वे लोग प्रार्थी को देखकर वाहन को लेकर बिलासपुर तरफ फरार हो गये, जिस पर प्रार्थी ढाबा संचालक को घटना के सबंध में बताया तो ढाबा संचालक अपने कार से उनका पीछा किया तथा प्रार्थी मो0सा0 से पीछे - पीछे गया। आरोपियों का पता नहीं चलने पर प्रार्थी वापस आ रहा था कि तरपोंगी टोल प्लाजा के पास उसकी वाहन दिखी वह टोलनाका में ड्यिूटी कर्मचारी को घटना के बारे में बताया एवं वाहन को रोकने के लिए कहा तब आरोपियान प्रार्थी को टोलनाका के कर्मचारियों से बात करते देख वाहन को यू-टर्न कर पुनः बिलासपुर की ओर फरार हो गये। तीनों अज्ञात आरोपियों के द्वारा प्रार्थी के वाहन का कांच तोडकर उसके साथ मारपीट करते हुये वाहन क्रमांक सी जी/22/डब्ल्यू/8302 तथा वाहन में भरा आर्गेनिक खाद, विवो कंपनी का मोबाईल फोन, नगदी रकम 1000/रू, ड्रायविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 264/23 धारा 394, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चन्द्राकर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए ढ़ाबा संचालक सहित टोल प्लाजा में कार्यरत कर्मचारियों से भी घटना व अज्ञात आरोपियों के संबंध में पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा आरोपियों द्वारा फरार होने के दौरान जिन मार्गो का उपयोग किया गया था, उन मार्गो में भी लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने हेतु जिस दोपहिया वाहन का उपयोग किया गया था उसके संबंध में जानकारी एकत्र करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त वाहन प्रार्थी नर्मदा प्रसाद रात्रे निवासी तरूण बाजार जोगी नगर टिकरापारा रायपुर का है तथा उक्त वाहन को कोई अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक 05.07.23 को शाम 07ः00 बजे गोकुल नगर टिकरापारा स्थित शराब दुकान पास से चोरी कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना टिकरापारा में दर्ज कराये जाने पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 330/23 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि आरोपियान बड़े ही शातिर किस्म के है, जो लूट की घटना को अंजाम देने हेतु उसी तिथि को दोपहिया वाहन भी चोरी किये है। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर लूट/चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात अरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना मंे संलिप्त भाठागांव पुरानी बस्ती निवासी राजू सिन्हा उर्फ बाबू के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा राजू सिन्हा उर्फ बाबू की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर राजू सिन्हा उर्फ बाबू अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः उसके द्वारा अपने साथी शुभम सोनी, शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू एवं कान्हा के साथ मिलकर लूट व वाहन चोरी की दोनों घटनाओं को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त शुभम सोनी एवं शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू की पतासाजी कर उन्हें भी पकडा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चारों ने मिलकर लूट करने की योजना बनायी तथा योजना के अनुसार दिनांक घटना को आरोपी राजू सिन्हा उर्फ बाबू, शुभम सोनी एवं कान्हा तीनों मिलकर पहले गोकुल नगर टिकरापारा स्थित शराब दुकान पास खड़ी मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक सी जी/04/एच वाय/9371 को चोरी किये तथा रात्रि में ही चोरी की मोटर सायकल में आरोपी राजू सिन्हा उर्फ बाबू, शुभम सोनी एवं शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू तीनों घटना को अंजाम देने हेतु रवाना हुए तथा आरोपी कान्हा अपने घर भाठागांव रायपुर था। उक्त तीनों आरोपी अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से सी.सी.टी.व्ही. कैमरों में कैद होने से बचने हेतु रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग से न जाकर अंदर के मार्गो का उपयोग करते हुए घटना स्थल पास पहुंचे तथा तीनों मिलकर प्रार्थी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिये तथा आरोपियान चोरी की उक्त दोपहिया वाहन को घटना स्थल पर छोड़ दिये थे। तीनों आरोपी प्रार्थी से लूट की घटना को अंजाम देने बाद रायपुर भाठागांव आये तथा अपने साथी कान्हा को अपने साथ लिये फिर चारों आरोपी वाहन में भरा धान बीज को बिक्री करने की फिराक आसपास के गांव में घुमे परंतु धान बीज की बिक्री नहीं कर पाये। इसी दौरान आरोपियान पूरे धान बीज को जिला दुर्ग के अमलेश्वर क्षेत्रांतर्गत ग्राम जमरांव स्थित एक मैदान में फेंक कर वाहन को लेकर फरार हो गये। आरोपियान वाहन की पहचान छिपाने के उद्देश्य से पीछे का नंबर प्लेट निकाल कर फेंक दिये तथा सामने के नंबर प्लेट में काला स्टीकर लगा दिये एवं वाहन के कांच में लगे एक स्टीकर को भी निकाल कर फेंक दिये तथा वाहन में घुमते थे एवं रात में वाहन को अलग - अलग स्थानों में छिपा कर रख देते थे।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से लूट की 104 पैकेट आर्गेनिक खाद, चारपहिया वाहन क्रमांक सी जी/22/डब्ल्यू/8302 तथा चोरी की दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/एच वाय/9371 जुमला कीमती लगभग 25,50,000/- रूपये जप्त कर कार्यवाही किया गया। घटना में संलिप्त आरोपी कान्हा फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। चारों आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति है जो पूर्व मंे भी चोरी एवं लूट सहित अन्य मामलों में थाना पुरानी बस्ती, टिकरापारा सहित अन्य थानों से जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी
01. राजू सिन्हा उर्फ बाबू पिता पदूम सिन्हा उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 63 शीतला चौक भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर।
02. शुभम सोनी पिता दिनेश सोनी उम्र 22 साल निवासी वार्ड नंबर 03 भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर।
03. शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू पिता स्व. हरिनारायण शर्मा उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 63 गणेश चौक भाठागांव थाना पुरानी बस्ती रायपुर।