महिला तांत्रिक समेत तीन गिरफ्तार, भोले-भाले ग्रामीणों के साथ करते थे ठगी

Update: 2022-09-18 03:01 GMT

महासमुंद। पुलिस ने महिला तांत्रिक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी पवन कुमार रात्रे ने थाना बागबाहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका फूलवारी चौक में पान ठेला का दुकान है.  4 माह पूर्व सुरेश पारधी (माठ खरोरा), महेन्द्र यादव (फुलवारीकला) एवं लता साहू (खरियार रोड) द्वारा पैसा डबल करने के नाम पर 1,30,000 रूपये का ठगी किया है। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर आरोपियों के विरूध्द थाना अपराध 192/22 धारा 420, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लते हुये सायबर सेल की टीम व थाना बागबाहरा की पुलिस टीम को उक्त घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस की टीम के द्वारा मुखबिर को सक्रिय कर उक्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि महेन्द्र यादव अपने घर फुलवारीकला में है। मुखबीर के निशानदेही पर उसके घर जाकर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र यादव फुलवारीकला बागबाहरा बताया । पुलिस की टीम के द्वारा कड़ाई से पुछताछ करने पर उसने बताया कि प्रार्थी के पान ठेला में करीब 04 माह पूर्व मै और मेरा साथी सुरेश पारधी के साथ पवन रात्रे के पान ठेला में अधिकतर जाया करते थे और उसके पान ठेला में हमेशा पैसा डबल करने कि बात करते थे जिससे प्रार्थी हमारे झासे में आ गया। फिर एक सप्ताह बाद आरोपी महेन्द्र यादव और सुरेश पारधी प्रार्थी पवन रात्रे के पान ठेला में गये और बोले कि चलो हमारे साथ तुमको पैसा डबल होने का डेमो दिखायेगें कहने पर प्रार्थी पवन रात्रे उन लोगो के साथ लता साहू के घर खरियार रोड गया जहां आरोपी महेन्द्र यादव और सुरेश पारधी अपने साथ रखें कुछ पैसा को महिला आरोपी लता साहू को दिये फिर लता साहू ने उस पैसे को अपने घर में रखे स्टील के पेटी में रखी और तंत्र मंत्र करके अपने कमरे अंदर चली गयी, थोडी देर बाद कमरा से बाहर निकाल कर दिखायी तो पेटी में रखा पैसा डबल हो गया था। जिससे प्रार्थी को विश्वास हो गया। 05 दिन बाद आरोपी महेन्द्र यादव एवं आरोपी सुरेश पारधी प्रार्थी पवन रात्रे के पान ठेला में गये। कहा कि तुम्हे भी पैसा डबल करवाना है तो हमारे साथ लता साहू के यहां खरियार रोड चलो कहने पर प्रार्थी पवन रात्रे अपने घर में रखे 1,30,000/- रूपये को लेकर आया और सुरेश पारधी को दे दिया व तीनों बस में बैठ कर खरियार रोड ओडिशा में महिला आरोपी लता साहू के घर गये तब लता साहू ने कहा कि कितने पैसे लाये हो कहने पर आरोपी सुरेश पारधी द्वारा 1,30000 रूपये लाये है कहकर आरोपी सुरेश पारधी ने 1,30000 रूपये महिला आरोपी लता साहू को दिया फिर महिला आरोपी ने 1,30000 रूपये को एक स्टील की पेटी में रख कर प्रार्थी को तुम थोडा बाहर निकल जाओ मैं थोड़ी देर में तुम्हारा पैसा डबल करके देती हूं कहने पर प्रार्थी पवन रात्रे आरोपीया के घर के बाहर निकल गया। आरोपी महेन्द्र यादव ,सुरेश पारधी एवं महिला आरोपी लता साहू तीनो घर कमरे अंदर गये कुछ देर के बाद महिला आरोपी कमरे से बाहर निकल कर बोली कि तुम्हारा पैसा गायब हो गया। और पवन रात्रे को हम तीनों मिलकर धमका चमका कर तुम यहां से भाग जाओ नही तो तुम्हे जान से मार देंगें कहने पर पवन रात्रे वहॉ से भाग गया । और 130000 रूपये को आपस में बाट लिये। पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी (02) सुरेश पारधी पिता शिवकुमार पारधी उम्र 28 वर्ष सा. ग्राम बुडेनी थाना खरोरा जिला रायपुर तथा (03) महिला आरोपी लता साहू पति कैलाश साहू उम्र 38 वर्ष सा. वार्ड नं. 03 मुढागांव खरियार रोड ओडिशा दोनों के घर जाकर घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपीयों के द्वारा बाटे गये रकम महेन्द्र यादव बटवारे में 20000 रूपये मिला। जिसके पास से 15000 रूपये जप्त किया गया व बाकी रकम 5000 रूपये को खाने पीने में खर्च करना बताया तथा आरोपी सुरेश पारधी के बटवारे में 45000 रूपये मिला। जिसके से पास 41000 रूपये जप्त किया गया व बाकरी रकम 4000 रूपये को खाने पीने में खर्च करना बताया तथा महिला आरोपी लता साहू के बटवारे में 65000 रूपये मिला। जिसके पास से 65000 रूपये जप्त किया गया कुल जुमला रकम 1,21,000 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूध्द थाना बागबाहरा में अपराध 192/22 धारा 420, 506, 34 भादवि के तहत् कार्यवाही की गई। 

गिरफ्तार आरोपी -

(01) महेन्द्र यादव पिता बिसेशर यादव उम्र 25 वर्ष सा. वार्ड नं. 10 फुलवारीकला बागबाहरा जिला महासमुंद। (02) सुरेश पारधी पिता शिवकुमार पारधी उम्र 28 वर्ष सा. ग्राम बुडेनी थाना खरोरा जिला रायपुर।

(03) महिला आरोपी लता साहू पति कैलाश साहू उम्र 38 वर्ष सा. वार्ड नं. 03 मुढागांव खरियार रोड ओडिशा।

जप्त सम्पत्ति -

01 ठगी के नगदी रकम 1,21,000/-(एक लाख इक्कीस हजार) रूपयें।

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