यातायात सिग्नल तोड़ने से पहले सोच ले, पढ़ें ये नियम

Update: 2022-05-09 05:16 GMT

रायपुर। यातायात सिग्नल तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करते सीसीटीवी में पहली बार देखे जाने पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार ऐसा फिर होने पर जुर्माने की राशि सीधे पांच हजार हो जाएगी। गुरुवार से ये नियम लागू हो गया है। इन तीन दिनों में डेढ़ सौ लोगों को सिग्नल तोड़ने पर पकड़ा गया। इनके घरों के पते पर ई-चालान भेज दिया गया है।

सीसीटीवी कैमरों में तो इन्हें पकड़ा ही जाएगा, लेकिन आप भी यदि इन्हें कभी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो उसके वीडियो यातायात पुलिस को सीधे 94791 91234 नंबर पर वाट्सएप कर सकते हैं। पुलिस की टीम नंबर के आधार पर उसकी पहचान करेगी। इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस अब डाक से घर में चालान भेज रही है। पहले दूसरे जिले और राज्य की गाड़ी होने के कारण चालानी कार्रवाई करने में पुलिस बचती थी, लेकिन मार्च माह से पुलिस ने डाक के माध्यम से चालान भेजना शुरू कर दिया है।


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