भिलाई। पाटन के रानीतराई क्षेत्र के आस-पास खेत में लगे सोलर केबल, मोटर पंप चोरी की सूचना लगातार मिल रही थी। एसपी दुर्ग शलम सिन्हा ने एएसपी अनंत कुमार साहू के निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन देवांश सिंह राठौर के द्वारा रात्रि गश्त बढ़ाने एवं चोरी पकड़ने के संबंध में निर्देश दिए। पाटन अनुविभाग के समस्त थाना प्रभारी की मीटिंग बुलाकर रात्रि गश्त करने एवं संदेहियों पर नजर रखने के संबंध में विशेष हिदायत दी गयी। विगत 24-25 जून की दरम्यानी रात्रि गश्त पर थाना रानीतराई स्टाफ ग्राम तेलीगुण्डरा से ग्राम असोगा की ओर आ रहा था तभी एक बाईक पर 3 लड़के बोरी में कुछ सामान रखे दिखे, जिसे स्टाफ द्वारा रूकने कहने पर भागने लगे, उन्हें दौड़ाकर पकड़ने पर बोरी में भरा केबल तार मिला। संदिग्ध लगने पर थाना लाकर पूछताछ करने पर अलग-अलग समय में अन्य साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ के आधार पर बताये गये स्थल का निरीक्षण किया गया और अन्य साथियों को भी कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों द्वारा बताया गया कि बाईक से दिन में क्षेत्र में रेकी करते थे, उसके बाद शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच बाईक में आकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।
आरोपियों ने ग्राम रेंगाकठेरा, कोही, भन्सुली, चुलगहन, पाहन्दा, जामगांव आर क्षेत्र में पंप, केबल वायर चोरी किया। जिसका कुछ सामान गिधपुरी के कबाड़ी ललित साहू को बेचा एवं केबल तार को जलाकर तांबा को पाटन के लक्ष्मीकांत देवांगन के पास बेच दिया। चोरी का सामान खरीदने के आधार पर उक्त दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में राजेश उर्फ गोलू पिता रतनू देवार (28 वर्ष) निवासी ग्राम गिधपुरी जिला बलौदा बाजार, वर्तमान पता आजाद चौक पाटन जिला दुर्ग, रतून देवार पिता स्व. झिंगाराम देवार (22 वर्ष) निवासी बांसटाल के पीछे देवार मोहल्ला धमतरी, अर्जुन देवार पिता लक्ष्मीनारायण उम्र (20 वर्ष) निवासी रानीतराई थाना रानीतराई जिला दुर्ग, ज्वाला देवार पिता मुन्ना देवार (34 वर्ष) निवासी आजाद चौक, देवार मोहल्ला पाटन, अजय देवार पिता मुकुन्द देवार (28 वर्ष) निवासी आजाद चौक देवार मोहल्ला पाटन, कुशल कुमार कोसे पिता नेतराम कोसे (35 वर्ष) निवासी ग्राम खोरपा पाटन तथा कबाड़ी ललित साहू पिता डुमार साहू (34 वर्ष) निवासी ग्राम कुरूद (कुठेला), थाना आरंग, जिला रायपुर, लक्ष्मीकांत देवांगन पिता स्व. संतोष देवांगन (43 वर्ष) निवासी गांधी चौक पाटन को धारा 379, 411, 34 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है।