निलंबित IPS जीपी सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC ने एफआईआर पर राहत देने से किया इनकार

Update: 2021-10-01 09:40 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को दो मामलो में 8 हफ़्तों के लिए अंतरिम राहत प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. जीपी सिंह मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई जब हाईकोर्ट कर रहा है, तो फिर हम क्यूं करें?

कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब जीपी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है.

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