भिलाई। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण भिलाई के कार्य अवधि के दौरान 1995 में पीएन साहू को पंजीकृत सस्ता बाजार कैंप के क्षेत्र के फल मार्केट में भूखंड क्रमांक 70 व्यवसाय के लिए आबंटित किया गया था। परंतु इसमें मुकेश जायसवाल ने 8 बाई 12 फीट के भूखंड में कब्जा करके अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया था, बकायदा मुकेश ने शेड भी बना के रखा था।
जिसके चलते पीएन साहू अपना व्यवसाय आरंभ नहीं कर पाया। 28 वर्ष पश्चात जब मामला भिलाई निगम के संज्ञान में आया तो अनाधिकृत रूप से कब्जेधारी को निगम ने नोटिस जारी किया और भूखंड क्रमांक 70 सस्ता मार्केट पावर हाउस कैंप 2 से कब्जा खाली करने कहा। परंतु नोटिस की अवहेलना करते हुए मुकेश ने कब्जा खाली नहीं किया और न ही आबंटन से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया। निगम ने अपने जारी नोटिस में कहा था कि शीघ्र ही कब्जा हटा ले और हटाकर सूचित करें। अन्यथा निगम अधिनियम की धारा 1956 के तहत हटाने की कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी। लेकिन कब्जाधारी ने न हीं नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही कब्जा हटाने में दिलचस्पी दिखाई। नोटिस देने के कुछ ही दिन के भीतर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम एवं पुलिस बल की उपस्थिति में भूखंड क्रमांक 70 से अवैध कब्जा को खाली कराया गया। कब्जा खाली कराकर मूल आबंटिती पीएन साहू को प्रदान किया गया तथा इसका पंचनामा भी तैयार किया गया। उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त रोहित व्यास ने अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में इन सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाने भिलाई निगम के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इसी प्रकार से सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।