नाबालिग से रेप करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2023-10-08 17:33 GMT
दुर्ग। नाबालिग को डरा-धमका कर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने मरते दम तक कारावास की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी अमित कुमार साहू को धारा 450 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर दो माह के साधारण कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5 (ठ) का अपराध होकर धारा 6 के तहत मरते दम तक कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5(ड) का अपराध होकर धारा 6 के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत प्रार्थिया ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताई थी कि उसके पति का टेंट हाउस है। उसमें आरोपी राजेश कुमार साहू निवासी थाना पुरानी भिलाई पिछले दो-तीन वर्षों से कार्यरत था। उसकी 11 वर्ष 6 माह की बच्ची कुछ दिनों से गुमसुम सी रहती थी। 19 सितंबर 2021 की रात वह बच्ची को खाना खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो वह कमरे में नहीं थी। इस पर बच्ची की मां उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली। स्कूल के ग्राउंड के पास गई तो आरोपी उसको देखकर भाग निकला। वहां पर उसकी बच्ची खड़ी हुई थी।
घर जाकर पूछताछ में बच्ची ने बताया कि जून 2021 के प्रथम सप्ताह में वह घर में अकेली थी। इस दौरान टेंट हाउस में काम करने वाला अमित साहू घर आया और उसने बच्ची को घर में अकेला पाकर डराया धमकाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने कुछ दिन बाद फिर से बच्ची के साथ गलत हरकत की और किसी को बताने पर उसे या उसके परिवार वालों को मार डालने की धमकी दी। घबराई बच्ची किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। उस दिन भी आरोपी ने बच्ची को धमकी देकर बाहर बुलाया था। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि आरोपी जब उसे बुलाता था और वह नहीं जाती थी तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और धमकी देता था।
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