बिलासपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला के गौरेला के किसान को पंजाब राज्य की ट्रैक्टर कंपनी ने गलत सामान भेज दिया। इसके बाद सामान को वापस ही नहीं किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को रकम वापस करने व पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने आदेश जारी किया है।
गौरेला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठेंगाडांड के रहने वाले भानू सिंह राठौर पिता रूप साय राठौर (40) खेती किसानी करते हैं। उन्होंने बीते 26 जून 2012 को भानू ने छिब्बर एग्री इक्यूपमेंट फरीदाकोट रोड होटल ब्लू ही कोटकपुरा पंजाब से दोनों ओर चलने वाला ट्रैक्टर एक लाख 25 हजार रुपये में आनलाइन खरीदा था। कंपनी के खाते में पैसा जमा होने के बाद संचालक ने सिर्फ पीछे चलने वाला रोटोवेटर पावर टीलर भेज दिया। सामान को देखकर पीड़ित किसान ने खुद को ठगा महसूस किया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के दूरभाष नंबर से संपर्क कर सही सामान भेजने के लिए कहा। लेकिन कंपनी लगातार बहानेबाजी कर रही है। अभी तक सही सामान नहीं मिल पाया है।
इसके बाद पीड़ित किसान ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। फोरम के अध्यक्ष उत्तर कुमार कश्यप और सदस्य रुक्मणि दिव्या ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी को एक लाख 25 हजार रुपये और मानसिक क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये व वादव्यय तीन हजार रुपये प्रदान करने का आदेश दिया। उक्त राशि का परिवाद दायर दिनांक से अभी तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।