दुकानों के आवंटन का मामला, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

Update: 2022-10-03 05:19 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए नगर पंचायत पंडरिया में आवंटित दुकानों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। नगर पंचायत ने सन् 2012 में नौ दुकानों को व्यापारियों को आवंटित किया था। इसकी प्रक्रिया को गलत बताते हुए उमेश कुमार ने याचिका दायर की थी।

सन् 2016 में एक अन्य याचिका दायर कर कहा गया कि उक्त आवंटन को राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। सुनवाई जारी रहने के बीच सन् 2021 में एक नई याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि उक्त दुकानें अभी खाली हैं, इसलिये नए सिरे से आवंटन किया जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए नए सिरे से दोबारा आवंटन करने का आदेश दिया। प्रभावित दुकानदारों ने सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 

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