Kondagaon. कोण्डागांव। कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) उत्तरा कुमार कश्यप की न्यायालय ने आदिवासी से रेप के आरोपी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने 22 जून को जानकारी देते हुए बताया कि, सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 14 अक्टूबर 2020 को मामला पंजीबद्ध किया था कि, कोण्डागांव के कोपाबेड़ा निवासी कमौद कुमार चंद्राकर उर्फ डॉ. केके चंद्राकर ने एक आदिवासी लडक़ी से रेप किया था, जो कि न्यायालय में सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय ने उन्हें अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।