राजनांदगांव। प्रार्थिया पीडिता दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 2 अगस्त को थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 01.08.2023 को करीबन 03 बजे आरोपी मयंक राजपूत जहां प्रार्थिया काम करती है, वहां आया, उस समय प्रार्थिया अपने सहेली के साथ बैठी थी. और आरोपी प्रार्थिया से गंदी-गंदी बाते कर प्रार्थिया के शरीर को छुकर प्रार्थिया के साथ छेड़खानी करने लगा, उसके बाद प्रार्थिया आरोपी मयंक राजपूत को जाओ नहीं तो मार खाओगे कहकर चिल्लाकर बोलने पर आरोपी मयंक फिर से प्रार्थिया के कमर पर हाथ डालने लगा और बालों को छूने लगा।
प्रार्थिया चिल्ला के बोली तो आरोपी मयंक वहां से चला गया। प्रार्थिया उनसे बहुत दिनों से परेशान थी प्रार्थिया के द्वारा आरोपी को कई बार मना करने पर भी दुकान में आकर प्रार्थिया को बहुत पेरशान करता है व गंदी-गंदी बाते करता है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी एवं गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर-अं.चौकी रत्ना सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में आरोपी का पता तलाश हेतु टीम गठित कर पता तलाश हेतु लगाया गया।
मुखबीर की सूचना पर आरोपी मयंक राजपूत पिता संतोष सिंह राजपूत उम्र 26 साल साकिन शंकरनगर राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को उनके वर्तमान निवास स्थान मोहला से अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। जिन्होंने घटना दिनांक समय की घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर विधिवत दिनांक 03.08.2023 के 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर ज्युडिशियल रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही में प्र०आर० भरत मंडावी, आर० विरेन्द्र रजक, राकेश कुंजाम, गजेन्द्र देवांगन, म० आर० सुनिता ठाकुर, रूपेश्वरी चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा।