दंतेवाड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में बंदूक लहराना लाइसेंसधारी को इतना भारी पड़ गया कि, प्रशासन को सूचना मिलते ही हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि, दंतेवाड़ा में लाइसेंसधारी की इस गलत हरकत पर प्रशासन ने एक्शन लिया है।
दरअसल मासोड़ी गांव के पटेलपारा में मंगल मौर्य नाम के व्यक्ति ने 12 बोर एसबीबीएल पंप एक्शन गन को दंतेवाड़ा बस स्टैंड पर लहराया, जिसके बाद जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंची, तब जाकर जांच कमेटी और थाना प्रभारी ने रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक जगाहों में अस्त्र-शस्त्र निकालने पर एक्शन लेने का फैसला लिया। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अधिनियम 1954 की धारा 8 के तहत मंगल मौर्य का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, दंतेवाड़ा के पुलिस अधिकक्षक को आगे की कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए गए है।