महिला प्रोफेसर के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छग

Update: 2023-02-02 11:24 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई के एक शासकीय महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक के तबादला आदेश पर रोक लगाई है. पूरा मामला दुर्ग जिला के भिलाई शासकीय महाविद्यालय की मंजू डांडेकर का है. जिनका ट्रांसफर नक्सल प्रभावित जिला कांकेर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कर दिया गया था.

मंजू डांडेकर ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने 3 जून 2015 की छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की दलील पेश करते हुए कहा है कि '' महिला अधिकारी-कर्मचारी और 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों- कर्मचारियों का अनुसूचित नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.'' इस नियम को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक की याचिका पर उन्हें राहत दी है.

याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की उम्र 60 वर्ष है और महिला कर्मचारी का स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण पॉलिसी का घोर उल्लंघन है, इसलिए यह स्थानांतरण अनुचित है. इसके अलावा अधिवक्ता ने अपनी दलील में बताया कि याचिकाकर्ता का पुत्र रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में बीएएलएलबी की पढ़ाई कर रहा है और उसे प्रतिदिन भिलाई से रायपुर आना-जाना पड़ता है. पढ़ाई के मध्य मिड सेशन के दौरान किया गया स्थानांतरण न्यायदृष्टांत का घोर उल्लंघन है. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महिला सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण आदेश पर स्टे देकर याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है.


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