रायपुर/अंबिकापुर। स्वास्थ्य विभाग health Department ने BMO को सस्पेंड कर दिया है। Suspension order निलंबन आदेश में वजह बताते विभाग ने आदेश में लिखा 08.06.2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर, जिला सरगुजा में घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर ( सरगुजा ) द्वारा जांच कराई गई।
chhattisgarh news जांच अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसव को लेकर अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया। इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. पी. एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफौली, जिला अम्बिकापुर (सरगुजा ) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. पी. एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। Dr. P.N. Rajwade suspended