धमतरी। कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दिन धमतरी तहसील के ग्राम रुद्री स्थित पटवारी हल्का नंबर 45, खसरा नंबर 298, जो कि ताम्रध्वज साहू के नाम पर दर्ज है।
इस पर कॉलोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से विकास करते हुए रोड आदि का निर्माण किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है।
सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नवीन कुमार ने बताया कि विधिक स्थिति को बनाए रखने हेतु लोकहित में जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को उसकी पूर्व स्थिति में लाया गया। कार्यवाही के समय नगर तथा ग्राम निवेश, राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार धमतरी सहित संबंधित पटवारी उपस्थित रहे। जप्ती योग्य सामग्री नहीं पाए जाने पर किसी भी सामग्री को जप्त नहीं किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी उपस्थित रहा। भूमि को पूर्व स्थिति में लाने के लिए उपगत व्यय की परिगणना पृथक से कर भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा।