कोरबा। किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना करीब 3 साल पहले हुई थी। आरोपी विशाल सोनी ने शहर के एक मॉल में सहेलियों के साथ पहुंची किशोरी से बहाना कर उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। इसके बाद वह लगातार बात करते हुए किशोरी से दोस्ती की। किशोरी को शहर के करीब मंदिर बुलाकर वहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ने पीड़िता किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया था, जिसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते हुए उससे दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की ओर से बांकीमोंगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ प्रकरण विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ध्रुव ने पैरवी करते हुए पीड़िता के अलावा अन्य साक्ष्यों का कथन कराया। दुष्कर्म का अपराध प्रमाणित होने पर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विक्रमप्रताप चंद्रा ने आरोपी विशाल सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट व अन्य धाराओं में भी आरोपी को सजा दी गई है।