दंपत्ति ने की युवक की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

छत्तीसगढ़

Update: 2022-02-25 18:55 GMT

अंबिकापुर। पत्नी से अवैध संबंध की आशंका पर एक युवक की हत्या कर उसके शव को दफन करने के मामले में हत्यारोपित दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बूढ़ा बगीचा निवासी चिंतामणि की हत्या कर अपने ही घर में शव को दफना घर को आग के हवाले कर देने की वारदात को अंजाम देने वाला उत्तर प्रदेश जिला सोनभद्र के बभनी थाना अंतर्गत ग्राम घघरा के 41 वर्षीय अभिमन्यु जायसवाल पिता लक्ष्मीनारायण जायसवाल एवं उसकी पत्नी 28 वर्षीय मनीषा जायसवाल पति अभिमन्यु जायसवाल को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी की अदालत ने धारा 302, 34 और 120 बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 364, 34 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 201 आईपीसी के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ध्रुव प्रसाद गुप्ता ने इस मामले में पैरवी की।

मृतक चिंतामणि के पिता ऋषिकेश मिश्रा ने अपने पुत्र के गुम होने के संबंध में थाना राजपुर में 12 नवंबर 2015 की शाम रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के मोबाइल नंबर के ट्रेस होने के आधार पर आरोपितों से पुलिस घटना के संबंध में पूछताछ की। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार आरोपित अभिमन्यु जायसवाल वाहन चालक का कार्य करता है। उसकी पत्नी मनीषा जायसवाल की चिंतामणि से मोबाइल बातचीत होती थी। पति ने अपने पत्नी के मोबाइल में काल रिकाडिर्ग की व्यवस्था की थी।
घर वापस आकर पत्नी के मोबाइल में चिंतामणि से बातचीत की रिकार्डिंग सुनी। इस बात को लेकर उसका पत्नी के साथ झगड़ा भी हुआ था। घटना दिवस अभिमन्यु बाहर जाने का बहाना बनाते हुए बगल के पलाश पेड़ की झाड़ी में छुप गया। इस बीच पत्नी चिंतामणि को फोन करके घर बुला ली। घर में घुसते ही आरोपित अभिमन्यु भी वहां पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर फावड़े से मार कर चिंतामणि की हत्या कर दी और अपने घर में ही गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था।
इसके बाद उसने अपने घर को ही आग लगा दी थी। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए थे। घर को जलाने और फरार होने के बाद पुलिस को संदेह हुआ और पति पत्नी की खोजबीन शुरू हुई। लगभग डेढ़ वर्ष के बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त में आए तो पूरे घटनाक्रम को का पर्दाफाश हुआ। उसके जले घर पर जाकर गड्ढा खोदकर वहां से मृतक की कंकाल बरामद की गई। राजपुर पुलिस ने पति पत्नी के विरुद्ध धारा 364, 34, 302, 34, 201, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था॥
न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने फैसले में टिप्पणी की कि मृतक को किसी भी तरीके से घटनास्थल पर बुलाया गया है और आरोपितों द्वारा पूर्व से ही उसकी हत्या करने हेतु आपराधिक षड्यंत्र किया गया था। साक्ष्य को छुपाने के आशय से शव गड्ढे में दबा दिया गया जिसके कारण लंबे समय तक मृतक का कोई पता नहीं चल सका। आरोपिता मनीषा से अवैध संबंध होने के कारण हत्या की गई है।

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