बैंक के किश्त देने के बाद भी डिफाल्टर घोषित कर किया कुर्की की कार्रवाई, हाईकोर्ट की नोटिस जारी
बैंक ने किश्त देने के बाद भी डिफाल्टर घोषित कर किया कुर्की की कार्रवाई
बिलासपुर। आरबीआई के निर्देश पालन नहीं करने और कुर्की की कार्रवाई करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने एयू स्माल इन्वेस्टमेंट बैंक बिलासपुर और मुख्यालय जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
बिलासपुर निवासी दुर्गेश कुमार ने वर्ष 2018 में एयू स्माल इन्वेस्टमेंट बैंक बिलासपुर से लोन लिया था. इसकी किश्त वे लगातार अदा कर रहे थे. अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच कोरोना काल में वह किश्त भुगतान नहीं कर सके. इसके तुरंत बाद बैंक ने उनको डिफाल्टर घोषित कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी.