अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को हुई 20 साल की सजा

Update: 2022-09-21 03:45 GMT

सुकमा। जिले के बलात्कार के एक आरोपी को दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 26 साल के आरोपी युवक ने पहले नाबालिग का अपहरण किया, फिर शादी का दबाव बनाकर रेप किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को दंतेवाड़ा में एफटीसी की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, 15 नवंबर 2020 को नाबालिग लड़की के परिजनों ने सुकमा जिले के केरलापाल थाना पहुंच गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई थी। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि, इलाके का रहने वाला एक युवक बृजेश कुमार सिन्हा (26) नाबालिग का अपहरण कर बिहार लेकर गया है।

जब नाबालिग की खोजबीन शुरू हुई तो बेगूसराय में पाया गया। जिसके बाद पुलिस बेगूसराय पहुंची। जहां से नाबलिग को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर सुकमा लाया गया था। सहमति के बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल टेस्ट कराया था। वहीं तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद विशेष न्यायालय एफटीसी में पेश किया गया।

इस पूरे मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नीलिमा वर्मा ने 11 साक्ष्यों का परीक्षण कराया। पूरी जांच, पड़ताल और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय एफटीसी के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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