स्कूलों में आवश्यकतानुसार होगी शिक्षकों की पोस्टिंग, आदेश जारी

Update: 2021-08-05 14:55 GMT

रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक संवर्ग के 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सभी स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से नियुक्ति आदेश जारी करते समय यह पालन सुनिश्चित करने कहा गया है कि सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों में उम्मीदवारों की पदस्थापना करने कहा गया है। निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग और महिलाओं को पदरिक्तता के आधार पर यथासंभव सुविधाजनक स्थान के स्कूल में पदस्थ करें। नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी किए जाए। नियुक्ति आदेश में राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन एवं परिवीक्षा अवधि का वित्त विभाग का निर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। पदस्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायलयीन प्रकरणों में पद रोकने के लिए अथवा प्रक्रिया में स्थगन के निर्देश दिए गए हैं, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों ने व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के अभिलेखों का ऑनलाईन सत्यापन कर पात्र और अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को पृथक-पृथक लिखित सूचना भी प्रदान की थी। स्कूल बंद होने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। वर्तमान में शासन द्वारा आदेश जारी करने की सहमति प्रदान की है।

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