शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबित

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Update: 2022-02-28 13:47 GMT

कोरिया। शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक को डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। डीईओ द्वारा ये कार्रवाई शिक्षक की शिकायत मिलने के बाद कि गई है। इस बाबत आदेश भी जारी किया गया है। शिक्षा अधिकारी ने बताया की विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला अगरियाबहरा में जांच के दौरान सहायक शिक्षक टी (एल.बी.) के पद पर पदस्थ अभय कुजुर के द्वारा शराब सेवन कर शाला आने एवं अध्यापन कार्य में लापरवाही के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचरण की श्रेणी में पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपिल) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होने बताया की निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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