मतपत्र मुद्रण के दौरान बरतें अतिरिक्त सावधानी

Update: 2021-12-16 16:23 GMT

रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के तहत 20 दिसम्बर को प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव के तहत मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सभी सबंधित जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मिलित हुए। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि मतपत्र मुद्रण में अतिरिक्त मुस्तैदी बरतें। उन्होंने कहा लोकतंत्र में निर्वाचन सर्वाेच्च महत्व का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिये की मतपत्र मुद्रण में देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थियों के नाम, प्रतीक चिन्ह एवं फोटो उनके द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र कि कंडिका च और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 10 के अनुरूप हो। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नही होनी चाहिए इसीलिए समय रहते इसकी बारीकी से जांच कर लें। उन्होने कहा रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर मतदान दलों को उपलब्ध कराने के पर्याप्त समय पहले सुनिश्चित कर लें कि मुद्रण मे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। इस सबंध में आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्रमाण पत्र भी लिया जावेगा कि उन्होने मतपत्रों की जांच कर ली है एवं इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है।

निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिये कि मतदान के बाद मतपेटियों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम हेतु सुरक्षित स्थल का चयन अभी से कर लें। इस बात का ध्यान रखे स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल के आसपास हो ताकि मतपेटियों के परिवहन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। स्ट्रांग रूम में 24 घंटे विद्युत सप्लाई होनी चाहिए तथा स्ट्रांग रूम के अन्दर एवं बाहर जाने के लिए केवल एक ही द्वार होना चाहिए। स्ट्रांग रूम के प्रत्येक कक्ष के प्रवेश द्वार पर 20 दिसम्बर से 24 घंटे सी.सी.टीवी की निगरानी और सुरक्षा हेतु पर्याप्त बल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्ट्रांग रूम को डबल लाक सिस्टम से बंद किया जाना चाहिए, जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम प्रभारी तथा दूसरी चाबी वरिष्ठतम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। स्ट्रांग रूम की स्थापना के सबंध में अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलो को सूचना अवश्य दें साथ ही स्ट्रांग रूम को खोलने एवं बंद करते समय राजिनीतिक दलो और अभ्यर्थियो की उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होने कहा की स्ट्रांग रूम को खोलने एवं बंद करने के लिए लाग बुक का भी संधारण करें। उन्होने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख हेतु स्वयं अभ्यर्थी अथवा उसके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति पर्याप्त दूरी पर पहरा दे सकता है। स्ट्रांग रूम परिसर का दिन में एक बार अनिवार्यतः निरीक्षण करें तथा वहां पर मौजूद राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के लिए शेड, शौचालय, पेयजल, इत्यादि की समूचित व्यवस्था रहे। किसी भी परिस्थिति में बिना उचित कारण के स्ट्रांग रूम के अन्दर कोई भी अधिकारी प्रवेश नही करेगा। अपरिहार्य कारणो से सीसीटीवी कैमरों मे सुधार आदि कार्य की आवश्यकता पड़े तो कलेक्टर द्वारा अनुमति के पश्चात ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपिस्थति में ही यह कार्य करें। सीसी टीवी रिकार्डिंग प्रदर्शित करने के लिए स्ट्रांग रूम से पर्याप्त दूरी पर स्क्रीन की व्यवस्था भी करें। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों को उन्होने सर्तकता से पेड न्यूज की मानिटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होने सभा एवं रैलियों के सबंध में कहा कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के ना हो इस बात का ख्याल रखे और सभी जगह कोविड-19 गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सावधानी और सुरक्षा के तौर पर इस बार हर मतदान दल के साथ एक स्वास्थ्य कर्मी भी रहेगा। उन्होने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि इस कार्य के लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के सबंध में भी चर्चा की और कहा कि सभी जिले पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। बैठक में आयोग के सचिव श्री रिमिजियूस एक्का, उपसचिव श्री दीपक अग्रवाल और डाक्टर संतोष देवांगन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहें।

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