निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता मामला, प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
बिलासपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. दरअसल, कैट द्वारा प्रमोशन के पक्ष में आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के द्वारा अपील दायर की गई थी. बीते 4 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर स्टे दिया था. आज शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बहस की है.
बता दें कि राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के 3 साल पूर्व हुए प्रमोशन को निरस्त कर दिया था. इसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने कैट में याचिका दायर की थी. कैट ने सुनवाई के बाद मुकेश गुप्ता की पदस्थापना का आदेश दिया था, जिसे राज्य शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.