कोयला घोटाले मामले में सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Update: 2024-05-17 15:23 GMT
रायपुर। कोयला घोटाला मामले में आरोपी इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ED वकील सौरभ कुमार पांडे के अनुसार कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। इसके पहले उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ईडी की जांच में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया था। मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

सुनील अग्रवाल के ऊपर कोयले के काले धन को सफेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है। इस मामले में राहत के लिए सुनील अग्रवाल ने हाई कोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पहली बार जमानत याचिका लगाई थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि कोयला परिवहन में कमीशन खोरी के इस खेल में करीब 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में ईडी ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत 9 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनसे पूछताछ करने के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद किया गया है।
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