रायपुर यातायात पुलिस का सख्त रुख, ई- चालान जमा नहीं करना अब पड़ेगा भारी

Update: 2021-07-10 15:12 GMT

राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन हेतु यातायात पुलिस रायपुर द्वारा निरंतर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुगम सुरक्षित संचालित हो एवं आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी यातायात पुलिस लगातार मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सिक्योर सिटी के तहत लगाए गए आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके घर के पते पर e-challan नोटिस भेजनी की कार्यवाही की आ रही है इसके अतिरिक्त उनके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज एवं वॉइस कॉलिंग के माध्यम से भी e challan नोटिस जारी होने की जानकारी सूचना दी जा रही है किंतु कुछ उल्लंघनकर्ता वाहन चालक जानबूझकर अपना ई चालान जमा नहीं कर रहे हैं ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रकरण निराकरण हेतु फोटो भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

इसी क्रम में आज दिनांक 10 जुलाई 2021 को नेशनल लोक अदालत मे यातायात पुलिस रायपुर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 163 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का प्रकरण निराकरण हेतु कोट पेश किया गया जिसमें भारी संख्या में ई चालान नोटिस जारी वाहन चालकों का प्रकरण भी शामिल किया गया जो नोटिस तामिल होने तथा बार-बार मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप मैसेज वाह वॉइस कॉल के माध्यम से सूचना दिए जाने के बाद भी जानबूझकर अपना ई चालान नहीं पटाए ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों का प्रकरण निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत में पेस किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त जिले के सभी दीगर थाना प्रभारियों द्वारा भी नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले 150 अधिक प्रकरण निराकरण हेतु लोक अदालत मैं प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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