Balodabazar. बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए है। बैठक में किसी भी व्यक्ति को खुले में पेट्रोल देने से मना किया गया है। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक ऐसे करते पाये गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनी ने बताया की उक्त कार्रवाई छ.ग. डीजल पेट्रोल अनुज्ञापन आदेश 1980 के प्रावधान कंडिका क्रमांक 4, 5 व 10 के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संचालकों के खिलाफ की जाएगी इसके साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिए निर्देश संचालकों को दिए है। जिसमें नाइट विजन,3 महीने की डाटा संग्रहण शामिल है। सीसीटीवी कैमरा लगाते समय उसकी हाईट एवं दूरी का भी ख्याल रखने कहा गया है। साथ ही संचालकों को बताया गया की कुछ भी ऐसे संदेही बदमाश तत्त्व मिले तो अवश्य उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को अवश्य देवें।
बैठक में एसपी विजय अग्रवाल ने कहा की आप सभी 9 एवं 10 जून की सीडीआर अनिवार्य रूप से पुलिस के पास जमा कर देवे। लगभग सभी पंप संचालको ने हमे सीडीआर दिया है फिर भी जो लोग बचे है वह भी तत्काल जमा करा देवे। ताकि फुटेज की मदद आरोपियों की शिनाख्त होने भी मदद मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा संबधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा किए। मानसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ जाती है। जिस दाैरान दूर दराज के ग्रामीण किसान अपने ट्रैक्टर के लिए अतिरिक्त डीजल की व्यवस्था करते है। इसके लिए वह लोग अधिकांश जैरिकेन में डीजल ले जाते है। ऐसे किसानों को डीजल देने से पूर्व अनिवार्य रूप से आधार कार्ड की फोटो कॉपी पेट्रोल पंप संचालको जमा करवाने के निर्देश देते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करने कहा गया है। इस दौरान बैठक में पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा भी जिला प्रशासन को सहयोग करने की बात करते हुए कुछ समस्यों के बारे में भी अवगत कराया गया। जिस पर कलेक्टर ने सभी को जल्द ही कार्रवाई कर निराकरण करने की आश्वासन दिए है। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर दिप्ती गौते, संयुक्त कलेक्टर मिथलेश डोंडे,भूपेंद्र अग्रवाल, एसडीएम बी आर ध्रुव,जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकगण उपस्थित सहित पेट्रोल पंप संचालकों के मालिक एवं प्रतिनिधी गण उपस्थित रहे।