कलेक्टर के निर्देश पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्यवाही
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Raigarh. रायगढ़। एमएसपी प्लांट में 27 अगस्त को हुई दुर्घटना में वहां कार्यरत क्रेन ऑपरेटर के गर्म मटेरियल के चपेट में आने से मृत्यु हो जाने के संबंध में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने औद्योगिक सुरक्षा विभाग को मौके का निरीक्षण कर मामले की विस्तृत जांच कर कारखाना अधिनियमों के तहत कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं श्रम विभाग को मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और सहायता राशि दिलवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात वहां के कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(2) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कारखाने की स्टील मेल्टिंग शॉप के मेगा शेड में स्थापित लैडल ट्रांसफर ट्राली के प्रयोग को तब तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक कि कारखाने में एक सुरक्षित लैडल ट्रांसफर मैकेनिज्म स्थापित नहीं कर ली जाती है।
सभी ईओटी क्रेन के केबिन में चारों ओर हाई हीट रजिस्टेंट टफेन्ड ग्लास लगाकर इसे सुरक्षित स्थिति में मेंटेन नहीं कर लिया जाता है। ईओटी क्रेन के ड्राइव्हर केबिन तक पहुंचने की एक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। जारी आदेश के मुताबिक सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उसके दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कंपनी प्रबंधन को कहा गया है। जिसका स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ ही तय सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर एमएसपी प्रबंधन को कारखाना अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत शो कॉस नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं सहायक श्रमायुक्त घनश्याम पाणिग्रही ने बताया कि संस्थान प्रबंधन एवं ठेका कंपनी आर.एस.एण्ड कंपनी से उक्त घटना पर परिचर्चा कर तत्काल मुआवजा राशि हेतु निर्देशित किया गया एवं तत्काल राहत के रूप में राशि 8 लाख 50 हजार रुपये प्रदाय किया गया। मृतक कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ)एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड है। उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। जिससे मृतक के परिजनों को उचित राहत प्रदाय किया जा सके। निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधर नगर श्री प्रशांत राव आहेर ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है।