एसपी ने पुलिस इंस्पेक्टरों को दिए निर्देश, नशे में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं

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Update: 2024-05-28 04:33 GMT

बिलासपुर। अगर आप नशे में गाड़ी चलाने के आदि हैं तो आप अपनी आदत बदल लें. क्योंकि यदि नशे की हालत में आपकी गाड़ी से हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो अब ऐसे आरोपियों पर धारा 304 ए नहीं बल्कि धारा 304 लगेगी. यानी आरोपी की सजा भी बढ़ गई औऱ उसे थाने से जमानत भी नहीं मिली. ये फैसला तमाम थानों के पुलिस इंस्पेक्टरों को बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने दिए हैं.

धारा 304 का सड़क दुर्घटनाओं में बहुत कम उपयोग होता है. सड़क दुर्घटना में मौत होने ने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ 304-ए के तहत ही प्रकरण दर्ज करती थी. फिर भले ही आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में ही क्यों न हो. इस धारा में आरोपी को थाने सेही जमानत मिल जाती है, जबकि धारा 304 में कोर्ट से ड्राइवर को जमानत मिलती है और अपराध सिद्ध होने पर पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.

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