
पटेवा। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सिनोधा की बिमला बाई विश्वकर्मा अपने घर आंगन में महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है पुलिस स्टाफ मुखबीर द्वारा बताये स्थान बिमला बाई विश्वकर्मा के घर सामने पहुंचकर तलब किया। जहां एक महिला उपस्थित मिली, जिसका नाम पता महिला पुलिस स्टाफ के समक्ष पूछने पर अपना नाम बिमला बाई विश्वकर्मा पति बिसाहू विश्वकर्मा उम्र 36 साल साकिन ग्राम सिनोधा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) का रहने वाली बतायी।
आरोपिया के कब्जे से एक पीले रंग के पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में करीब 02 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर तथा 50-50 लीटर क्षमता वाली दो प्लास्टिक ड्रम में भरा महुआ पास (लहान) को मौके पर जप्त किया गया। आरोपिया बिमला बाई विश्वकर्मा का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी तरह पटेवा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम पचरी का टोकराम यादव झलप से बागबाहरा रोड किनारे स्थित ग्राम पचरी में अपने अण्डा ठेला में आम लोगों को शराब पीने के लिये पानी, डिस्पोजल गिलास, चखना मुहैया करा रहा है, पुलिस स्टाफ मुखबिर द्वारा बताये अनुसार ग्राम पचरी में रोड किनारे स्थित टोकराम यादव के अण्डा ठेला में दबिश देकर रेड कार्यवाही किया। एक व्यक्ति को आम लोगो को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते रंगे हाथ पकडा गया, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम टोकराम यादव उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) का रहने वाला बताया। आरोपी टोकराम यादव का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।