रायपुर में अवैध शराब पर सिलतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी पकड़े गए
छग
Raipur. रायपुर। जिले में अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में सिलतरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से देशी शराब का परिवहन कर बिक्री की तैयारी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 96 पाव देशी प्लेन शराब, कुल 17.280 लीटर शराब, एक दोपहिया वाहन और नगदी राशि जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर अभिषेक झा और उप पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल के मार्गदर्शन में थाना सिलतरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को थाना सिलतरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति काले रंग की दोपहिया वाहन क्रमांक CG 04 CR 1487 से अवैध देशी शराब लेकर सिलतरा क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हुई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की योजना बनाई गई।
थाना सिलतरा पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बताए गए स्थान पर घेराबंदी की। कुछ समय बाद संदिग्ध दोपहिया वाहन आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रोककर जांच शुरू की। वाहन में मौजूद दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनके सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक सफेद प्लास्टिक बोरी मिली, जिसमें देशी प्लेन शराब रखी हुई थी। गिनती करने पर बोरी से 96 पाव देशी प्लेन शराब बरामद हुई। शराब की कुल मात्रा 17.280 लीटर बताई गई है। इसके अलावा शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही दोपहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम धर्मेन्द्र मौर्य (32 वर्ष) पिता स्वर्गीय सरल मौर्य, निवासी ग्राम मोतीपुर भुवाल, पोस्ट घाटी, थाना भटनी, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी वार्ड क्रमांक 15, पारधी पारा, ग्राम कूरा, थाना धरसींवा, जिला रायपुर तथा राकेश पारधी (25 वर्ष) पिता स्वर्गीय विजय राम पारधी, निवासी वार्ड क्रमांक 15, पारधी पारा, ग्राम कूरा, थाना धरसींवा, जिला रायपुर बताया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से शराब परिवहन और बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जब्त शराब का नमूना जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई और विवेचना जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी यह शराब कहां से लेकर आए थे और इसे कहां खपाने की तैयारी थी। जांच के दौरान शराब सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी रखी जा रही है और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सिलतरा उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह कंवर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक विजेन्द्र कुमार, प्रधान आरक्षक जितेंद्र मिश्रा, आरक्षक प्रेमप्रकाश चनाप सहित थाना सिलतरा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से ही अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है।