रायपुर। प्रार्थी महेश अग्रवाल ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने दुकान का सामान छोडने के लिये नया बस स्टैंड भांठागांव गया था। सामान को बस में डालने के बाद वापस अपने दुकान आ रहा था तभी गेट नंबर 2 में पार्किंग में काम करने वाला वैभव चौधरी ऊर्फ कालू मिला जो प्रार्थी को दादागिरी करते हुये टिकट दिखा, मैं यहां का दादा हूं जिसको बुलाना है बुला लो कहकर प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट कर बेरिगेट में धकेल दिया जिससे प्रार्थी जमीन पर गिर गया तथा वहां से भागा तो उसके पीछे वैभव चौधरी अपने पास रखें धारदार चाकू को दिखाकर प्रार्थी को दौड़ाने लगा इसी दौरान आसपास के लोगों को आते देखकर वैभव चौधरी वहां से भाग गया।
जिस पर आरोपी वैभव चौधरी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 153/23 धारा 294, 506, 323 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी वैभव चौधरी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर घटना में संलिप्त आरोपी वैभव चौधरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - वैभव चौधरी उर्फ कालू पिता गोपी चौधरी उम्र 20 साल निवासी राजा तालाब गांधी चौक थाना सिविल लाईन रायपुर।