एसडीएम का दिशा निर्देश: धरना प्रदर्शन के लिए एक सप्ताह पहले लेनी होगी अनुमति

Update: 2023-03-10 08:06 GMT

दंतेवाड़ा। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में दन्तेवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के निर्देशानुसार सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन से एक सप्ताह पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही धरना रैली आदि कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। साथ ही राजनीतिक दल के नेता के भ्रमण या राजनीतिक कार्यक्रम की सूचना समय पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को अनिवार्य रूप से देना होगा।

वही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा में लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम के तहत 01 पद चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, 01 पद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल तथा 02 पद असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की संविदात्मक नियुक्ति किया जाना है। उक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन 14 मार्च 2023 के शाम 05.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के कार्यालय पर प्रेषित किया जा सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा ।

उक्त पदों पर भर्ती के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के द्वारा गठित किए गए चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से प्राप्त विज्ञापन एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिला सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा के वेबसाईड https://districts.ecourts.gov-in/dantewada में जिला एवं सत्र न्यायालय एवं जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है।

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