रायपुर। देर रात तक कानफोड़ू संगीत बजाने वाले 'डीजे वाले बाबू' के खिलाफ पुलिस अब सख्ती बरत रही है। रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने 29 अप्रैल की दरम्यानी रात्रि थाना क्षेत्र के सतनाम चौक में नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजी संचालक पर कार्रवाई की है। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के परिपालन में रायपुर एसएसपी ने सभी डीजे-धुमाल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें इन नियमों से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों की अवहलेना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में 29 अप्रैल की दरम्यानी रात्रि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत सतनाम चौक में जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर संचालक चंद्रहास साहू पिता कृष्ण कुमार साहू उम्र 20 साल निवासी परसदा थाना कुम्हारी दुर्ग के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 03, 05 के तहत् कार्रवाई करते हुए उसकी गाड़ी जब्त की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में दिनांक 30.04.2023 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत आकाशवाणी के पास उत्कल नगर में डीजे संचालक अभिषेक तिर्की के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक अभिषेक तिर्की पिता बसंत तिर्की उम्र 22 साल पता पेंशनबाड़ा, कोतवाली रायपुर के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत् कार्यवाही किया गया। न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।