सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह बने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम के नए अध्यक्ष

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Update: 2025-08-01 13:32 GMT
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। आदेश क्रमांक GENCOR/1736/2025-COMM.COOP.&RCS के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77(5)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम, बिलासपुर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।







 


यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभावशील होगी। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से की गई है तथा संबंधित आदेश के अनुसार लागू होगी। इस आदेश पर सहकारिता विभाग के उप सचिव के.के. भुवालिया के हस्ताक्षर हैं।
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