14 जुलाई 2022 तक अस्तित्व में आए आवासीय और गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण का किया जा सकता है नियमितीकरण

Update: 2022-12-05 10:02 GMT

धमतरी। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम एवं नियम 2022 प्रभावशील किया गया है। इसके तहत 14 जुलाई 2022 तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं ग़ैर आवासीय अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया जा सकता है। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला नियमितीकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा इसके अध्यक्ष और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी सदस्य सचिव हैं। निवेश क्षेत्र सीमा के तहत ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आते हैं, वहां सभी आवेदनों का संकलन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाएगा। भौतिक सत्यापन/परीक्षण इत्यादि की कार्रवाई पूरी कर जिला नियमितिकरण प्राधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य सचिव की होगी। इसी तरह नगर निगम तथा नगर पंचायत, जो निवेश क्षेत्र के तहत आते हैं, ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा आवेदनों का संकलन/भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण किया जाएगा। नगरीय निकाय द्वारा सभी कार्रवाई पूरी कर जिला नियमितिकरण प्राधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश धुर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक इस अधिनियम के तहत जिन भूमि स्वामियों द्वारा बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया अथवा अनुमोदित विकास अनुज्ञा से भिन्न निर्माण कराया गया है, तो उक्त नियम के तहत निर्धारित शास्ति राशि जमा कराकर अपने भवन को नियमित करा सकते हैं। अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियमितीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र लेने संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय एवं निवेश क्षेत्र के भीतर किन्तु स्थानीय निकाय के बाहर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अधिकृत किये गए है। प्रकरणों के निराकरण के लिए मापदण्ड निर्धारित है। इसमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनधिकृत निर्माण में 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शास्ति शमन शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु 120 वर्ग मीटर से 240 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 240-360 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखंडों पर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शास्ति की गणना की जाएगी। व्यवसायिक तथा अन्य ग़ैर आवासीय प्रयोजन हेतु निर्मित अनधिकृत निर्माण के लिए मापदंड 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा, 100 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा, 200 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा, 300 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 400 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा, 400 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा, 500 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 600 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा, 600 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 700 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा, 700 वर्ग मीटर से अधिक तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा शास्ति देय होगी। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि पर लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का पांच प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगी।

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