Child labour के उन्मूलन की दिशा में बचाव अभियान कार्यक्रम

छग

Update: 2024-06-06 17:40 GMT
Surajpur. सूरजपुर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल और किशोर श्रम के उन्मूलन की दिशा में बचाव अभियान कार्यक्रम, अनुसंधान और तथ्य खोज अध्ययन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इन्ही प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए (एन.सी.पी.सी.आर) देश भर में एक महीने तक चलने वाले बचाव अभियान का आयोजन 1 जून से 30 जून 2024 तक टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण करते हुए जिलों में स्थित छोटे और बड़े प्रतिष्ठानों जैसे कारखानों, ढाबाओं, उद्योगों, होटलों, दुकानों, इंट-भट्ठे, निर्माण स्थल, संगठित और असंगठित क्षेत्रों जैसे खदानों सहित विभिन्न बाल श्रम प्रवृत्त क्षेत्रों से श्रम में लगे बच्चों और किशोरों को बचाने एवं बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1966 के अनुसार बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना है। उक्त अभियान के तहत् आज सूरजपुर में 12 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही नियोजकों को अधिनियम के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई, साथ ही अधिनियम के सारांश का प्रदर्शन संस्थानों के दृष्टव्य स्थान पर कराया गया। विदित हो कि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी संस्थान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को अधिसूचित 108 खतरनाक क्षेत्रों में नियोजित किया जाना वर्जित है।
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