आयकर विभाग से मिला था वसूली नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता को राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की लाखों रुपये की वसूली नोटिस पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देने का आदेश दिया है।
दुर्ग जिले के अंजोरा की रश्मि लाखोटिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायरकर बताया कि 22 सितंबर 2022 को आयकर विभाग ने उन्हें लाखों रुपये वसूल करने की नोटिस दी। नोटिस पर विभाग से उन्होंने इसका पूरा ब्योरा मांगते हुए सुनवाई का मौका देने के लिए कहा लेकिन विभाग ने नहीं दिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पी सैम कोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को आयकर विभाग को वसूली से पहले सुनवाई का पूरा अवसर देने का आदेश दिया है।